बैंक में FD करने पर सरकार कितना टैक्स लेती है? 98 प्रतिशत लोगों को नहीं है इसकी जानकारी

आज के दौर में सभी पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट में ही डिपॉजिट करते हैं। क्योंकि उन्हें उससे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल अनजान होंगे कि इसके बदले सरकार आपसे कितने पैसे वसूल कर लेती है ।तो ,चलिए हम बताते हैं आपको की सरकार कितना टैक्स काटती है।

फिक्स्ड डिपाजिट मतलब एफडी, जो की पैसों को सिक्योर करने का एक बेहद ही खास ऑप्शन माना जाता है। फिक्सड डिपॉजिट में आपके पैसों को कुछ समय के लिए जमा करके रखा जाता है। जिस दौरान समय-समय पर आपके पैसे बढ़ते भी रहते हैं वह भी इंटरेस्ट के साथ ।जब एफडी का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब एफडी कराने वाला व्यक्ति इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकता है।

   

एफडी को लेकर सभी निवेशक काफी ज्यादा प्रभावित रहते हैं और लोग इस पर बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं। क्योंकि, इसमें जमा किए गए आपके पैसे एकदम सुरक्षित रहते हैं ।

सरकार FD पर कितना टैक्स वसूलती है?

सरकार आपसे टैक्स के तौर पर आपके स्लैब रेट से टैक्स वसूल करती है ।मतलब एफडी पर मिलने वाला एनुअल इंटरेस्ट से आपकी एनुअल इनकम को जोड़ा जाता है जिसके बाद ,आपकी इनकम, टैक्स के अंतर्गत शामिल हो जाती है ।जिसके बाद वह इनकम स्लैब रेट में जाकर के जुड़ जाती है जो कि टैक्स के रूप में जाना जाता है। 40,000 रुपए से भी ज्‍यादा कमाए गए पैसों पर इतना टीडीएस काटा जाता है।

आपको बता दे एचडी पर केवल टैक्स ही नहीं बल्कि टीडीएस भी काटा जाता है। एफडी पर टीडीएस के काटने को लेकर अलग नियम बनाए गए हैं। यदि, आपने एक साल के अंतर्गत FD के ब्‍याज से 40,000 रुपए से भी ज्‍यादा पैसे कमाए है तो बैंक आपके इंटरेस्ट को आपके अकाउंट में क्रेडिट करने से पहले ही आपसे 10 परसेंट तक का TDS काट लेती है।

क्या एक साल में एफडी से 40,000 रुपए इनकम होने पर TDS कटेगा?

अगर एक साल में FD से 40,000 रुपए तक कमाया गया है तो TDS नहीं काटा जाएगा। केवल इतना ही नहीं जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी एफडी में 50,000 रुपए तक की छूट दी जाती है। यानी की अगर उनके पैसे 50,000 रुपए से अधिक हुए तभी उनका टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपकी एफडी 5 साल तक की हुई तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि जिसकी एफडी 5 साल की होती है उनके लिए टैक्स एकदम फ्री होता है।

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