Indian Railways: रेल में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए भारतीय रेलवे आए दिन नए कदम उठाता रहता है और साथ ही नए नियम व कानून भी बनाता है ताकि यात्रियों की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। भारतीय रेल से लाखों लोग रोज सफर करते हैं इसलिए रेलवे अपने यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है।
इसी क्रम में इंडियन रेलवे ने रात में यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं जिनका उल्लंघन करने पर यात्रियों के खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। आज के आलेख में हम आपको रेलवे द्वारा रात में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए बनाए गए नियमों की जानकारी देंगे। अतः हमारे आलेख को अंत तक पढ़ें और भविष्य में यात्रा करते समय इन नियमों का न पालन कर पाने की चूक से बचें।
हर किसी को करना होगा इस नियम का पालन
रेलवे के नए नियमों के अनुसार चलती ट्रेन में रात को तेज आवाज में बात करना शोर मचाना गाना सुनना आदि यात्रियों को अब महंगा पड़ सकता है। न केवल यात्रियों को बल्कि ऑन बोर्ड मौजूद कैटरिंग स्टाफ, टीटीई व अन्य रेलवे कर्मियों को ट्रेन में शिष्टाचार बनाए रखना होगा तथा यात्रियों को यथासंभव सहयोग देना होगा अन्यथा सभी के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।
रेलवे के रात्रिकालीन नए नियम
- कोई भी यात्री ट्रेन में तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता।
- बिना इयरफोन तेज आवाज में गाने सुनना भी प्रतिबंधित किया गया है।
- रात्रि 10:00 बजे के बाद ट्रेन में किसी प्रकार की लाइट जलाने की अनुमति नहीं होगी।
- रात 10:00 बजे के बाद टीटीई यात्री का टिकट चेक करने नहीं आ सकते, यह रेलवे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
- सामूहिक रूप से यात्रा कर रहे यात्रियों को रात 10:00 बजे के बाद आपस में बातचीत करने की अनुमति नहीं है।
- ट्रेन में दी गई सुविधाओं में ऑनलाइन भोजन रात 10:00 बजे के बाद नहीं दिया जाएगा। किंतु आप ई-कैटरिंग सर्विस के तहत रात में भी ट्रेन में सफ़र के दौरान अपने भोजन या नाश्ते के लिए प्री-ऑर्डर दे सकते हैं।
- अपनी सीट या ट्रेन के डब्बे में धूम्रपान करना, शराब पीना, किसी तरह का असामाजिक कार्य करना या किसी भी ज्वलनशील वस्तु के प्रयोग पर आपके खिलाफ भारतीय रेलवे के द्वारा कार्यवाही हो सकती है।
जानिए मिडिल बर्थ से जुड़े कुछ विशेष नियम
यदि ट्रेन में सफर करते समय देर रात तक आपके बर्थ पर या मिडिल बर्थ पर कोई यात्री बैठा रहता है जिससे आपको सोने में परेशानी होती है तो इस नियम के मुताबिक रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक के समय में आप इन यात्रियों को उनकी बर्थ पर जाने को कह सकते हैं और यदि कोई दिन में ही अपनी मिडिल बर्थ खोलता है तो आप उसे इस चीज के लिए मना भी कर सकते हैं।
रेलवे के द्वारा बनाए गए इन सभी नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर यात्री के खिलाफ भारतीय रेलवे द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।