भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन चार कोऑपरेटिव बैंक पर एक्शन लिया गया है। इन सहकारी बैंकों ने रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी की जिसके कारण इन पर कार्यवाही की गई और साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। इन बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाखों रुपए का दंड स्वरूप जुर्माना लगाया गया है।
आज़ के आलेख में हम आपको बताएंगे उन बैंकों के बारे में जिन पर आरबीआई के द्वारा बैंकिंग गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए जुर्माना लगाया है। यदि आप भी इनमें से किसी के खाता धारक हैं तो हमारे आलेख को अंत तक पढ़कर अपने खाते को समुचित रूप से सुनियोजित करने का प्रयास शुरू कर दें।
RBI का स्पष्टीकरण
भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 फरवरी को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने के कारण चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। भिन्न भिन्न प्रेस रिलीज में RBI द्वारा बताया गया कि इन शीर्ष बैंकों में नकोदर हिंदू अर्बन को श-ऑपरेटिव बैंक, पारसी को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केटाइल को-ऑपरेटिव बैंक और द नव निर्माण को-ऑपरेटिव बैंक पर आधिकारिक तौर पर जुर्माना लगाया गया है।
किस बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया?
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुंबई मर्केटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 63.30 लाख रुपए का, जोरास्ट्रियन को-ऑपरेटिव बैंक पर 43.40 लाख रुपए, नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर ₹6 लाख रुपए तथा नव निर्माण को- ऑपरेटिव बैंक पर ₹100000 का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने इन सभी बैंकों को नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट किया कि रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के कारण उन पर यह जुर्माना लगाया गया है।
किन नियमों का नहीं किया गया था पालन?
प्राप्त जानकारी के अनुसार बॉम्बे मर्केटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर एक्स्पोज़र नॉर्म्स और अन्य प्रतिबंधों पर जारी निर्देश का पालन न करने के कारण जुर्माना लगाया गया है। नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक को आय पहचान, परिसंपत्ति और अन्य संबंधित मामलों पर जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण पेनाल्टी भरना होगा तथा पारसी सहकारी बैंक पर RBI ने जमा खातों के रखरखाव, जमा पर ब्याज दर और यूसीबी में धोखाधड़ी आदि के निर्देशों का पालन न करने के एवज में जुर्माना लगाया है।
नियमों व निर्देशों का पालन न करने पर होती है कार्यवाही
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी, प्राइवेट और सहकारी बैंकों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन सभी बैंकों को करना अपरिहार्य होता है। यदि कोई भी बैंक आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यवाही की जाती है।