सरकार का बड़ा तोहफा….! पुरानी कार कबाड़ में बेचो, फिर नई गाड़ी पर मिलेगी 50,000 रुपये की छूट, जानिए इस ऑफर की पूरी डिटेल्स

दिल्ली में नई कार खरीदने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, सरकार की तरफ से ड्राफ्ट स्क्रैप पॉलिसी में नया अपडेट लाया गया है, जिसके तहत पुरानी कारों को स्क्रैप कराने के बाद अगर आप नए वाहन खरीद रहे हैं, तो रोड टैक्स में सीधा 50,000 रुपये की छूट सरकार की तरफ से दी जा रही है।

सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव इसलिए पेश किया गया ताकि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की संख्या में कमी की जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। अभी पर्यावरण विभाग ने ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है जिस पर जनता के विचार और सुझाव आने बाकी हैं, इसके अलावा वित्त विभाग से भी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। 

   

इस तरह से लें 50,000 रुपये का डिस्काउंट

सरकार की तरफ से पेश की गई नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन मालिक जब अपनी पुरानी कार या वाहन को स्क्रैप कराएंगे तो उन्हें सर्टिफिकेट आफ डिपॉजिट मिलेगा जो उन्हें नया वाहन खरीदते समय रोड टैक्स पर छूट उठाने का लाभ देगा। आपको बता दे कि ये छूट केवल उसी श्रेणी के वाहन के लिए दी जाएगी जिसे स्क्रैप किया गया था, यानि अगर अपनी आप अपनी पुरानी कार स्क्रैप करा रहे हैं तो आपको ये छूट कार पर ही प्राप्त होगी, किसी और श्रेणी के वहां पर नहीं। 

वाहनों के रजिस्ट्रेशन हुए रद्द, क्या कहते हैं आंकड़े

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में 2021-22 और 2022-23 के बीच करीब 55 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। इनमें से केवल 1.4 लाख वाहनों को ही स्क्रैप कराया गया है। साथ ही 6.3 लाख वाहनों के मालिको ने एनसीआर के बाहर अपने वाहनों को रजिस्टर्ड कराने के लिए NOC हासिल की है। 

प्रदूषण कम करने के लिए उठाया गया कदम

दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या में कमी आए, इस वजह से ड्राफ्ट पॉलिसी में ये संशोधन किया गया। नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है। 

वित्त विभाग से मंजूरी मिलनी बाकी

अधिकारियों के अनुसार नीति को फिलहाल मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार के वित्त विभाग भेजा गया है क्योंकि इसमें सब्सिडी के रूप में सार्वजनिक धन का खर्च भी शामिल है। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि आज भी दिल्ली की सड़कों में अपनी समय सीमा पूरी कर चुके वाहन चल रहे हैं, जिससे पर्यावरण ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। परिवहन विभाग की तरफ से पहले ही ऐसे वाहनों को जप्त करने और उन्हें कबाड़ियों के पास भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, लेकिन जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया तो ये प्रक्रिया रोक दी गई थी।

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